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200 और 2000 के नोटों को रखने पर उठाना पड़ सकता है नुकसान, जानने के लिए पढि़ए पूरी खबर

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अगर आपके पास 200 और 2000 के नोट हैं तो आपको भारी नुकसान हो सकता है. इसकी वजह है आरबीआई का नियम, जिसमें कहा गया है कि अब ये दोनों नोट बैंकों में बदला नहीं जा सकेगा और न ही इसे बैंक में जमा करवाया जा सकता है. ये बदलाव करेंसी नोटों के एक्सचेंज के नियमों को ध्यान में रखकर किया गया है.

2000 का नोट 8 नवंबर 2016 को हुई नोटबंदी के बाद जारी किया गया था. जबकि 200 रुपए का नोट अगस्त 2017 में जारी किया गया था. कटे-फटे या गंदे नोटों के एक्सचेंज का मामला आरबीआई (नोट रिफंड) रूल्स के तहत आता है, जो आरबीआई ऐक्ट के सेक्शन 28 का हिस्सा है. इस ऐक्ट में 5, 10, 50, 100, 500, 1,000, 5,000 और 10,000 रुपए के करंसी नोटों का जिक्र है, लेकिन 200 और 2,000 रुपए के नोटों को इसमें जगह नहीं दी गई है. सरकार और आरबीआई ने एक्सचेंज पर लागू होने वाले प्रावधानों में बदलाव नहीं किए हैं.

इस वक्त 2,000 रुपए के करीब 6.70 लाख करोड़ रुपए मूल्य के नोट सर्कुलेशन में हैं. हाल ही में खबर आई थी कि आरबीआई ने अब 2000 रुपए के नोट की छपाई भी बंद कर दी है. 17 अप्रैल को इस बात का जिक्र इकनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी सुभाष सी गर्ग ने किया था. बैंकरों ने कहा कि नई सीरीज में कटे-फटे या गंदे नोटों के बेहद कम मामले सामने आए हैं, लेकिन उन्होंने आगाह किया कि अगर प्रावधान में जल्द बदलाव नहीं किया गया तो दिक्कतें शुरू हो सकती हैं.

200 और 2000 के नोट को लेकर आरबीआई को नियमों में बदलाव की जरूरत है. हालांकि, आरबीआई की ओर से 2017 में ही बदलाव को लेकर वित्त मंत्रालय को पत्र भेजा था. सूत्रों के मुताबिक, आरबीआई को अभी सरकार से कोई जवाब नहीं मिला है. आरबीआई ऐक्ट के सेक्शन 28 में बदलाव करने होंगे, जिसका संबंध खो गए, चोरी हुए, कटे-फटे या अशुद्ध नोटों की रिकवरी से है.

आरबीआई के मुताबिक, नई सीरीज के नोट अगर गंदे हो जाते हैं या फिर कट-फट जाते हैं तो अभी बैंकों में इन्हें नहीं बदला जा सकेगा. आरबीआई ने कहा, महात्मा गांधी (नई) सीरीज के नोटों के आकार में बदलाव के कारण एमजी (न्यू) सीरीज में कटे-फटे/अशुद्ध नोटों की अदला-बदली मौजूदा नियमों के तहत नहीं की जा सकती है. आरबीआई (नोट रिफंड) रूल्स 2009 में संशोधन की जरूरत है. ऑफिशल गजट में बदलावों का नोटिफिकेशन होने के बाद एमजी (न्यू) सीरीज के कटे-फटे/अशुद्ध नोटों की अदला-बदली की जा सकती है.

हालांकि, अभी तक इस मामले में सरकार की तरफ से कोई सफाई नहीं आई है. यह साफ नहीं है कि सरकार जरूरी बदलाव को लेकर इतना समय क्यों ले रही है. वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, अभी तक इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन सरकार जरूरी बदलाव करने पर विचार करेगी. उन्होंने कहा, एक्ट में बदलाव को लेकर जो भी जरूरी होगा, वह निश्चित ही किया जाएगा.