रवि भूतड़ा
बालोद। कुछ दिनों पहले भारी मालवाहकों के स्वामियों ने एसडीएम से मुलाक़ात कर चर्चा में कहा था कि बाईपास रोड़ से वाहनों के जाने से ईंधन ज्यादा खपत हो रहा है जिससे भाड़ा में किराया में अंतर आ रहा है। जिसके बाद अनुविभागीय दण्डाधिकारी बालोद हरेश मण्डावी ने दोबारा एक आदेश जारी कर बालोद शहर के अंदर भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध हेतु समय निर्धारित किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि बालोद शहर के अंदर ट्रैफिक का दबाव काफी होने के कारण दुर्ग रोड़ से राजनांदगांव जाने वाली भारी मालवाहक वाहनें एवं धमतरी मार्ग से आने वाली भारी मालवाहक वाहनें तथा रैक प्वाईंट बालोद हेतु जगतरा से आने वाली धान, चाॅवल व खाद के भारी मालवाहक वाहनों को बालोद शहर से गुजरने हेतु प्रतिबंधित किया गया था।
जिसे संशोधित करते हुए प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से दोपहर एक बजे तक एवं अपरान्ह चार बजे से रात्रि आठ बजे तक बालोद शहर में भारी मालवाहक वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। बता दे कि कुछ दिनों पहले ही एसडीएम हरेश मंडावी में भारी ओव्हरलोड वाहनों को शहर के अंदर प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया था। लेकिन अभी हाल ही में कुछ ट्रांसपोर्टरों ने इस विषय मे एसडीएम से मुलाक़ात कर शहर के अंदर प्रवेश कर वाहन कर जाने की अनुमति प्रदान करने कहा था। जिसके बाद एसडीएम हरेश मंडावी ने अपने ही पूर्व में किए गए आदेश को संसोधित करते हुए भारी वाहनों का शहर के अंदर प्रवेश करने का समय निर्धारित किया हैं।