भिलाई। छत्तीसगढ़ में अपना घर हो, इसके लिए राज्य सरकार ने मोर मकान मोर चिन्हारी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत आवेदन करने से लोगों को उनका खुद का पक्का मकान का सपना पूरा होगा। इस योजना के तहत भिलाई में आप घर ले सकते हैं।
जानकारी क अनुसार इस योजना का लाभ वही लोग ले सकते हैं जो 31 अगस्त 2015 के पहले से भिलाई में निवासरत हैं। जिनकी आय 3 लाख रुपए वार्षिक से कम है। जो किराए के मकान में निवास कर रहे हों। वह छत्तीसगढ़ प्रदेश का मूल निवासी हो। इस योजना का लाभ सबसे पहले उन लोगों को दिया जाएगा जो नाला, केनाल, झुग्गी झोपड़ी, स्लम एरिया में रह रहे हों।
भिलाई नगर निगम के पीआरओ प्रवीण सर्वा ने बताया कि मोर मकान मोर चिन्हारी के तहत आवास देने की योजना के तहत मकान देने का यह अंतिम अवसर है। महापौर नीरज पाल ने आवास योजना का लाभ लोगों को अधिक से अधिक देने के निर्देश दिए हैं। ।
ऐसे करें आवेदन : मोर मकान मोर चिन्हारी योजना के तहत आवास का लाभ लेने के लिए पात्र लोगों को निगम में सूचना देकर 30 दिन के भीतर निर्धारित राशि एवं दस्तावेज के तहत आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए उसे मतदाता परिचय पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ निवासरत होने का साक्ष्य, दिव्यांग हो तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र, पट्टा हो तो पट्टा की मूल प्रति, बैंक पासबुक की छाया प्रति, शपथ पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि जमा करना होगा।