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असम सरकार ला रही है नया कानून, मां-बाप की देखभाल न करने पर वेतन से 10 प्रतिशत की होगी कटौती

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असम सरकार ला रही है नया कानून, मां-बाप की देखभाल न करने पर वेतन से 10 प्रतिशत की होगी कटौती

दिसपुर. जिस मां-बाप ने बच्चों को पाल-पोसकर बड़ा किया, जब वही उनसे मुुंह मोड़ लें तो उन पर दुख का पहाड़ टूट पड़ता है. अब बच्चे ऐसा न करें इसकी जिम्मेदारी असम सरकार ने ले ली है. दरअसल 2 अक्टूबर को सरकार अपने कर्मचारियों के यलिए एक नया कानून ला रही है, जिसके अंतर्गत यदि वे अपने माता-पिता और दिव्यांग भाई-बहन का ध्यान नहीं रखते तो उनके वेतन में 10प्रतिशत की कटौती होगी.

बताया जा रहा है कि तनख्वाह से काटी गयी यह रकम आश्रित माता-पिता या दिव्यांग भाई-बहनों के बैंक खाते में जमा की जाएगी. आपको बता दें कि असम सरकार ने पहले ही 2017 में विधानसभा में अभिभावक जिम्मेदारी और जवाबदेही तथा निगरानी नियम (प्रणाम) विधेयक का पेश किया था, जिसे अब मंजूरी मिल गई है. असम के वित्त मंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि इस तरह का नियम बनाने वाला असम पहला राज्य होगा.

असम सरकार इस बात की भी व्यवस्था कर रही है कि इस नियम के पूर्णत: पालन किया जाए और इसके लिए अधिकारी भी नियुक्त किए जाएंगे. सरकार इस नियम को प्राइवेट कंपनियों में भी लागू कर सकती है. सरकार का मकसद है कि कर्मचारी अपने आश्रितों का पूरा ध्यान रखें और उन्हें अपने ही बच्चों की उपेक्षा का शिकार न होना पड़े.

इस बात के मीडिया के जरिए पता चलने पर बुजुर्गों ने काफी हर्ष व्यक्त किया है. बुजुर्गों ने कहा है कि शायद इस नियम के डर से ही उनके बच्चे उनकी देखभाल करेंगे. हालांकि, सरकारी कर्मचारी इस कानून को अपने निजी जीवन में सरकार का हस्तक्षेप मान रहे हैं. पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने इसे असमिया समाज का अपमान करार दिया.