दिलीप जायसवाल
अम्बिकापुर. जिला सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अक्ट्रोसिटी आलोक कुमार की अदालत ने एक आदिवासी महिला की गैंगरेप के बाद गलारेत कर हत्या के मामले में तीनों आरोपियों को मृत्युपर्यंत तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
लखनपुर इलाके के पटकुरा निवासी रामलाल यादव, बबलू यादव और शिवनारायण यादव ने 13 दिसम्बर 2015 को एक स्थानीय महिला के साथ गैंगरेप किया और इसके बाद हत्या कर दी. इतना ही नहीं आरोपियों ने उसके गुप्तांग में एक लकड़ी भी डाल दी थी. इस घटना की रिपोर्ट महिला के भतीजे सोमार साय ने दर्ज कराई थी. इस पर अदालत ने तीनों आरोपियों को 376 घ के तहत आजीवन कारावास जो सम्पूर्ण शेष जीवन काल तक होगा वही धारा 302 के तहत भी आजीवन कारावास और अर्थदंड पांच हजार की सजा सुनाई है.