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HC ने एयर इंडिया को लताड़ा कहा- ऑपरेट नहीं कर सकते, तो क्यों नहीं कर लेते सर्विस बंद

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HC termed Air India - can not operate, why not stop service

नई दिल्ली : देश के नेशनल कैरियर एयर इंडिया को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है. मंगलवार को कोर्ट ने कहा कि उसे देश भर में अपनी सेवाएं बंद कर देनी चाहिए. साथ ही कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को निर्देश दिया है कि वो अगली सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद रहें.

इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के अनुसार जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस अरुण पल्ली के डिविजन बेंच ने मामले में निर्देश दिया है. मोहाली इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के दाखिल जनहित याचिका (पीआईएल) की सुनवाई में यह निर्देश दिया.

डिविजन बेंच ने पिछली सुनवाई में एयर इंडिया से चंडीगढ़ और बैंकॉक के बीच सर्विस रोकने को लेकर सवाल पूछा था. एयर इंडिया ने यह विमान सेवा कथित रूप से हज यात्रा के लिए बीते जुलाई में रद्द कर दी थी.

हाईकोर्ट ने एयर इंडिया को यह निर्देश दिया था कि वो इस मामले में अपने एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर का हलफनामा दाखिल करे, जिसमें अलग-अलग रूट पर उड़ानों की जानकारी हो. साथ ही लोड फैक्टर और फ्लाइट के फायदे की भी जानकारी हो.

कोर्ट द्वारा विमान कंपनी से चंडीगढ़-बैंकॉक फ्लाइट के भी फायदे की जानकारी भी मांगी गई थी.बुधवार को सुनवाई के दौरान एयर इंडिया की तरफ से कहा गया कि उसे इस रूट पर फ्लाइट ऑपरेशन से 8 करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटा लगा है. एयरलाइंस ने दाखिल हलफनामे में कहा कि चंडीगढ़ से बैंकॉक फ्लाइट में औसतन केवल 65 फीसदी सीटें ही भरती हैं. ऐसे में लगातार घाटा बना रहता है.

इस पर डिविजन बेंच ने कहा, वो क्यों नहीं देश और दुनिया में अपनी सर्विस बंद कर देती है? आप पूरी तरह बंद कर लें? एक भी फ्लाइट ऑपरेट नहीं करें.’