बिलासपुर। जाति मामले में बिलासपुर सिविल लाइन पुलिस द्वारा अपराध दर्ज किए जाने के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी द्वारा पेश याचिका में मंगलवार को हाई कोर्ट में सुनवाई होगी।
उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के आदिवासी नहीं होने रिपोर्ट दिए जाने व जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले तत्कालीन तहसीलदार द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर उक्त जारी प्रमाण पत्र में अपना हस्ताक्षर नहीं होने की बात कही है।
इस आधार पर कलेक्टर बिलासपुर के निर्देश पर तहसीलदार ने जोगी के खिलाफ कूटरचना कर जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने की रिपोर्ट लिखाई है। सिविल लाइन पुलिस ने उनके खिलाफ अपराध दर्ज किया है। इसके खिलाफ जोगी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। मंगलवार को जस्टिस आरसीएस सामंत के कोर्ट में याचिका में सुनवाई होने की संभावना है।