चेन्नई: मद्रास हाईकोर्ट ने पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों को गृहकार्य देने को प्रतिबंधित करने के अपने हालिया फैसले को सीबीएसई की ओर से नहीं लागू किए जाने पर उसकी खिंचाई की है. अदालत ने सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में इस संबंध में सर्कुलर जारी नहीं करने पर सीबीएसई की खिंचाई की. न्यायमूर्ति एन किरुबाकरन ने कहा, ‘सीबीएसई ने इस मामले की गंभीरता और अदालत की ओर से जारी किए गए निर्देश की गंभीरता को नहीं समझा. सीबीएसई के अधिकारी खुद को सीबीआई समझते हैं जबकि ऐसा नहीं है.’ उन्होंने कहा कि अगर 17 अगस्त तक इस संबंध में सर्कुलर जारी नहीं किया जाता है तो सीबीएसई के सचिव को अदालत में पेश होना चाहिए.
>
मालूम हो कि कोर्ट के आदेश के बाद सीबीएसई ने स्कूलों के लिए नई गाइडलाइंस जारी किया था, जिसमें बच्चों के कंधों पर से किताबों का बोझ खत्म करके ई-लर्निंग पर जोर देने को कहा गया है. साथ ही कहा गया कि NCERT की किताबों का जिल्ड पतला किया जाए. ताकि किताबों का वजन कम हो.