रायपुर। छत्तीसगढ़ समेत देशभर में इस साल 30 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जाएगी। इसे लेकर कलेक्टर ने नई गाइडलाइन जारी की है। इस दौरान शराब व मांस बिक्री पर रोक रहेगी। साथ ही दही हांडी मटकी फोड़ के आयोजन की भी अनुमति नहीं दी गई है।
पढ़िए नई गाइडलाइन
- मंदिर परिसर में बिना लक्षण वाले लोगों को ही प्रवेश मिलेगा।
- फेस कवर या मास्क लगाने वालों को प्रवेश की अनुमति।
- मंदिर परिसर में एक के बाद एक व्यक्ति को प्रवेश दिया जाए। भीड़ इकट्ठा करने की मनाही है।
- शराब व मांस की दुकानें बंद रहेंगी, बिक्री पर भी रोक।
- परिसर के बाहर एवं पार्किंग स्थल पर सोशल डिस्टेसिंग फिजिकल डिस्टेसिंग को ध्यान रखा जाएगा।
- परिसर के बाहर व भीतर स्थित सभी दुकान, स्टॉल, कैफेटेरिया आदि में हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा।
- प्रवेश के लिए कतार में खड़े होने वाले व्यक्तियों के मध्य न्यूनतम 6 फीट की शारीरिक दूरी तय की जाए।
- मंदिर में में मूर्ति, धार्मिक ग्रंथों आदि को स्पर्श करने की अनुमति नहीं होगी।
- आगंतुकों को परिसर में प्रवेश करने से पहले अपने हाथों और पैरो को साबुन व पानी से धोना होगा।