पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम 25 जुलाई से होने वाले आम चुनावों में अपनी पार्टी के लिए प्रचार नहीं कर सकेंगे. दरअसल पाकिस्तान की अदालत ने शरीफ की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई को जुलाई के आखिरी हफ्ते तक के लिए टाल दिया है. शरिफ और उनकी बेटी ने भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार दिए जाने के खिलाफ अपील की है.
हालांकि आगामी 25 जुलाई को होने वाले आम चुनावों के पहले उनके समर्थक जल्द रिहाई की उम्मीद लगाए बैठे थे. लेकिन अदालत के फैसले के बाद अब उन समर्थकों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है. साथ ही अब साफ हो गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री अपनी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज (पीएमएल-एन) के लिए चुनावों के पहले प्रचार-प्रसार नहीं कर सकेंगे.
नहीं मिली राहत
दरअसल नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम और दामाद कैप्टन (रिटायर) मोहम्मद सफदर ने सोमवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफिल्ड मामले में आए फैसले को चुनौती देते हुए अपील दायर की थी. इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस मोहसीन अख्तर कयानी और जस्टिस मियांगुल हसन औरंगजेब की पीठ ने राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो को नोटिस जारी किया था. साथ ही मामले के रिकॉर्ड पेश करने का भी आदेश दिया था.
इसी के साथ पीठ ने मामले पर सुनवाई जुलाई के अंतिम हफ्ते तक के लिए टाल दी. इसका मतलब है कि सुनवाई 25 जुलाई के बाद होगी. इससे पहले, शरीफ के करीबी पीएमएल-एन के नेता परवेज राशिद ने अदालत से कहा था कि वह इन अपीलों पर बिना समय गंवाए फैसला लें.