Home क्राइम सुनंदा पुष्कर मौत मामला :कांग्रेस नेता शशि थरूर को राहत, मिली सशर्त...

सुनंदा पुष्कर मौत मामला :कांग्रेस नेता शशि थरूर को राहत, मिली सशर्त अग्रिम जमानत, कोर्ट की इजाजत के बगैर नहीं छोड़ सकते देश

186

नई दिल्ली। अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में फंसे कांग्रेस नेता शशि थरूर को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आज कंडीशन अग्रिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने जमानत स्वीकार करते हुए कहा कि थरूर को 1 लाख रूपए श्योरिटी देने होंगे साथ ही कोर्ट के आदेश के बिना वह देश छोड़कर नहीं जा सकते। वहीं, विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने शशि थरूर की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया।

इसके साथ ही कोर्ट ने शशि थरूर को सख्त आदेश देते हुए यह भी कहा है कि वो सबूतोें के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे।

गौरतलब है कि शशि थरूर ने पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में अग्रिम जमानत के लिए मंगलवार को पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर की थी। अदालत ने पांच जून को थरूर को समन जारी कर उन्हें सात जुलाई को पेश होने को कहा था।

पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश के समक्ष शशि थरूर की अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई। जमानत के लिए शशि थरूर कोर्ट में मौजूद थे।

याचिका में थरूर ने कहा कि मामले में आरोपपत्र दाखिल कर दिया गया है और एसआईटी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जांच पूरी हो गई है और उन्हे हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत नहीं है।

करीब 3000 पन्नों के आरोपपत्र में पुलिस ने थरूर को एकमात्र आरोपी बताते हुए आरोप लगाया है कि वह अपनी पत्नी को प्रताड़ित करते थे।

दंपति का घरेलू सहायक नारायण सिंह इस मामले में मुख्य गवाह है। धारा 498 ए के तहत अधिकतम तीन साल कैद जबकि 306 के तहत अधिकतम 10 साल कैद की सजा का प्रावधान है।

गौरतलब है कि सुनंदा पुष्कर 17 जुलाई 2014 को दिल्ली के एक होटल के कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई थीं। शशि थरूर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए (पति या रिश्तेदार के हाथों महिला की प्रताड़ना) और 306 (आत्महत्या क लिए उकसाना) के तहत आरोप लगाये गये हैं।