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सुप्रीम कोर्ट आज से फिर करेगा अयोध्या विवाद की सुनवाई

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SC आज से फिर करेगा अयोध्या विवाद की सुनवाई

नई दिल्ली। अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद की आज से सुप्रीम कोर्ट फिर से सुनवाई शुरू करेगा। इससे पहले 17 मई को मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की पीठ ने मामले की सुनवाई 6 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी थी।

वहीं गत 17 मई को मुस्लिम पक्षकारों की ओर से दलील पेश की थी कि 1994 के इस्माइल फारूकी के मामले में आए फैसले में कुछ निष्कर्षों पर आपत्ति जताई थी। जिसमें कहा गया है कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है।

पक्षकारों ने कहा, ऐसे में इस फैसले पर एक बार फिर से परीक्षण की जरूरत है और मामले को संवैधानिक पीठ को भेजा जाना चाहिए। वहीं इस पर हिंदू पक्ष की दलील थी कि वह मुद्दा जमीन अधिग्रहण के संबंध में था। मौजूदा मामला टाइटल विवाद है। ऐसे में उस फैसले का इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए मामले को संवैधानिक पीठ को नहीं भेजा जाना चाहिए।

साल 2010 में उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के तीन जजों की पीठ ने दो एक के बहुमत से अयोध्या की विवादित जमीन को सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लला के बीच बराबर-बराबर बांटने का आदेश दिया था। शीर्ष अदालत की विशेष पीठ चार दीवानी वादों पर उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर 14 अपीलों पर विचार कर रही है। दूसरी तरफ हिंदू संगठनों का कहना है कि इस मामले को सुलझाया जा चुका है और इसे फिर से नहीं खोला जा सकता।