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सांसद/विधायक पर लगे आरोपों पर नहीं लगी रोक तो सदस्यता से हो जाएंगे अयोग्यः सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सांसद—विधायकों पर बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि अगर आपराधिक मामले में किसी सांसद या विधायक को दोषसिद्धि पर अपीलीय अदालत से स्टे नहीं मिला तो वह सदन की सदस्यता से अयोग्य हो जाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम टिप्पणी एक एनजीओ ‘लोक प्रहरी’ की याचिका पर सुनवाई के दौरान दी। हालांकि प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविल्कर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। .

याचिका में आरोप लगाया गया है कि लिली थॉमस मामले में 2013 के शीर्ष अदालत के फैसले का सांसद, विधायक उल्लंघन कर रहे हैं। आपराधिक मामलों में दोषसिद्धि के बावजूद उनकी सदस्यता बनी हुई है।

शीर्ष अदालत ने 10 जुलाई 2013 को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(4) को निरस्त कर दिया था। उसमें दोषी ठहराए जा चुके सांसदों, विधायकों को इस आधार पर सदस्य बने रहने की अनुमति दी गई थी कि दोषसिद्धि के तीन माह में अपील दायर की गई है।