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सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, अब अगले आदेश तक हसदेव के जंगलों में कटाई नहीं होगी कटाई

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सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, अब अगले आदेश तक हसदेव के जंगलों में कटाई नहीं होगी कटाई

रायपुर। सुप्रीम कोर्ट ने हसदेव के जंगलों में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान अगली सुनवाई तक उच्चतम न्यायालय में न्यायमूर्ति डी.वाई चंद्रचूड़ और हिमा कोहली की बेंच रोक लगा दी है। यह बेंच हसदेव में कोयला खदानों के लिए वन भूमि आवंटन को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई कर रही है।

केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने यह रिपोर्ट पेश करने के लिए कुछ और समय देने की मांग की। उन्होंने कहा कि इसकी अगली तारीख दिवाली की छुट्‌टी के बाद और संभव हो तो 13 नवंबर के बाद दी जाए। याचिकाकर्ताओं में से सुदीप श्रीवास्तव की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण और अधिवक्ता नेहा राठी ने कहा कि सुनवाई आगे बढ़ाने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तब तक केंद्र सरकार और राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम की ओर से आगे किसी पेड़ की कटाई नहीं होनी चाहिए।

इसके बाद केंद्र सरकार और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम की ओर से कहा गया कि अगली सुनवाई तक हसदेव में किसी पेड़ की कटाई नहीं करेंगे। इसके साथ ही न्यायालय ने सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाने का निवेदन स्वीकार कर लिया। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद-आईसीएफआरई की अध्ययन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। आईसीएफआरई ने दो भागों की इस रिपोर्ट में हसदेव अरण्य की वन पारिस्थितिकी और खनन का उसपर प्रभाव का अध्ययन किया है।